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ऐसा करने वाले सावधानः अब पेनाल्टी नहीं…सीधे दर्ज होगा FIR..सीएस को देना होगा हाईकोर्ट को जवाब….फिर पुलिस ने दर्ज किया अपराध

हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने दर्ज किया अपराध

बिलासपुर–सड़क पर बर्थडे मनाने वालों की अब खैर नहीं है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रायपुर पुलिस ने बीच सड़क में बर्थ डे मनाने वाले के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए सीएस को हलफनामा पेश कर जवाब पेश करने को कहा है। 
 
बीज सड़क में कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने वाले प्रकरण को हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान में लेकर नाराजगी जाहिर किया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रायपुर स्थित पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जानकारी देते चलें कि पिछले दिनों रायपुर में मॉल संचालक ने बीच चौराहे में कार खड़ी कर अपने बच्चे के नाम पर केक काटा। साथियों के साथ खुली सड़क पर बेटे का जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान संचालक ने जमकर आतिशबाजी को अंजाम दिया। इस दौरान पूरे समय रास्ता जाम रहा। मामले का वीडियो जमकर वायरल हुआ।
 
मामले को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने स्व संज्ञान में लिया। दोनो विद्वान न्यायधीशों ने प्रकरण को जनहित याचिका में लेकर सुनवाई प्रारंभ किया। पिछली सुनवाई में शासन की तरफ से बताया गया कि सड़क में जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है।
 
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर तीन सौ रुपये का होता क्या  है। यदि रसूखदार की जगह  आम आदमी होता तो उसे जेल में दिया जाता है। ट्रक वाला होता तो ट्रक जब्त कर लिया जाता। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सीएस से हलफनामा पेश करने को कहा। मामले में गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में दुबारा सुनवाई हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने सीएस को आदेश दिया है कि लिखित में जवाब पेश करें। 
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