
Bilaspur News
तथाकथित पत्रकार ने 6 साल तक किया रेप…ब्लैकमेलिंग कर जहां तहां किया दुष्कर्म…जांच पड़ताल से हुआ खुलासा…आरोपी को भेजा गया जेल
चुनावी सर्वे करने आया..फिर दोस्ती बढाकर किया ब्लैकमेलिंग
शिवरीनारायण—-जिला पुलिस ने पिछले 6 साल से नाबालिक लड़की का दैहिक शोषण के जुर्म में तथाकथित बलात्कारी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। लगातार धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़िता ने जिले के शिवरीनारायण में अपराध दर्ज कराया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने तथाकथित पत्रकार आरोपी ओमप्रकाश कश्यप को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है।
मांमला जांजगीर चांपा जिला के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है। पीड़िता नें थाना पहुंचकर तथाकथित पत्रकार ओमप्रकाश कश्यप के खिलाफ 22 जनवरी 2025 को बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराया। नाबालिक पीड़िता ने बताया कि आरोपी ओमप्रकाश कश्यप का मोहल्ले में आना जाना था। 2019 में पार्षद चुनाव के दौरान आरोपी से मुलाकात हुई। तथाकथित पत्रकार ने बताया कि खबर छापने के लिए चुनावी सर्वे कर रहा है। यदि चाहें तो आपके विचारों को भी पेपर में लिखुंगा। बातचीत के बाद मोबाइल नम्बर लेकर आरोपी चला गया। इसके बाद उसने लगातार फोन किया। बातचीत हुई…कुछ दिनों दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
पार्षद चुनाव के ही दौरान ओमप्रकाश ने 19 दिसम्बर 2019 को फोन कर बताया कि वह प्यार करता है। कुछ दिनों बाद आरोपी उसे लेकर अपने गांव खरौद लेकर गया। शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । इस दौरान अपनी मोबाइल से निजी पलों का वीडियों और फोटो बनाया । इसके बाद आये दिन फोटो विडियों को वायरल की धमकी देकर लगातार मनमर्जी से संबंध बनाता रहा । 19 सितम्बर 2024 को शिवरीनारायण स्थित हॉटल रायल हरि पैलेस में बुलाया। वीडियो वायरल की धमकी देकर बलात्कार किया ।
शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने ना केवल इंकार किया.बल्कि तेजाब फेंककर बदसूरत बनाने की धमकी भी दिया। पीडि़ता ने बताया कि डर कर मामले की जानकारी किसी को नहीं दी। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी जब तब धमकी देकर दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर शिवरीनारायण पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश कश्यप के खिलाफ धारा 376(2)(ए)न, 506 04,06 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम किया।
अतिरिक्त पुलिस कप्तान उमेश कश्यप ने बताया कि पुलिस कप्तान विवेक शुक्ला के दिशा निर्देश पर थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। पतासाजी कर आरोपी सत्य ओम प्रकाश कश्यप को घेराबंदी कर पकडा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मोबाईल गुम हो गया है। मामले में अलग से धारा 201 को जोड़ा गया। इसके अलावा पीड़िता की शिकायत के अनुसार हॉटल हरी पैलेश में धावा बोलकर रिकार्ड को खंगाला गया।
19 सितम्बर 2024 के आरोपी एवं पीडिता का नाम दर्ज होना पाया गया। और आरोपी ने भी जुर्म कबूल किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है।