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कुख्यात महिला ड्रग तस्कर की करोड़ों की सम्पत्ती फ्रीज…कोर्ट की पुलिस अभियान पर मुहर…करोंड़ों का लेन-देन भी उजागर
सफेमा कोर्ट ने महिला ड्रग तस्कर की सम्पत्ती को किया फ्रीज
बिलासपुर—नशा तस्करो के खिलाफ पुलिस के वित्तीय प्रहार कार्रवाई पर सफेमा कोर्ट ने मुहर लगाया है। सपेमा कोर्ट ने पुलिस प्रयासों पर मुहर लगाते हुए पकड़े गए नशे के सौदागरों की सम्मत्ती को फ्रीज कर दिया है। आपरेश प्रहार के दौरान पकड़ी गयी बिलासपुर की तथाकथित हसीना पार्कर के नाम से विख्यात गिन्नी जांगड़े की सम्पत्ती कोर्ट से मुहर लगाने पर पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी है। पुलिस कप्तान ने बताया कि गिन्नी जांगड़े के खिलाफ एनडीपीए एक्ट 1985 की धारा 68f के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिन्नी उर्फ गोदावरी जांगडे मिनी बस्ती जरहाभाठा थाना सिविल लाईन की निवासी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आईजी डॉ. संजीव शुक्ला और कप्तान रजनेश सिंह के आदेश पर नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने पिछले दिनों मिनीमाता जरहाभाठा क्षेत्र में धावा बोला। कार्रवाई के दौरान कुख्यात ड्रग तस्कर गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी को नशीली दवाईयों के साथ पकड़ा गया।
छानबीन के दौरान जानकारी मिली कि गिन्नी जांगड़े ने नशे के कारोबार से करोड़ों रूपये कमाए हैं। जगह जगह चल सम्पत्ति भी खरीदा है। बैंक अकाउंट से करोड़ों का लेन देन भी किया है। इस दौरान आय के स्रोत का भी पता लगाया गया। लेकिन किसी प्रकार की नियमित आय क जानकारी नहीं मिली। पुलिस को यह भी पता चला कि गिन्नी ने नशे के अवैध व्यायसाय से करोड़ों रूपया बनाया है।
पूछताछ के बीच पता चला कि गोदावरी जागडे ने पिछले कई सालों से नशे का अवैध कारोबार को अंजाम दे रही है। जांच पड़ताल के बाद महिला तस्कर की सभी सम्पत्तियओं को 15 दिसम्बर 2024 को जब्त किया गया। साथ ही सफेमा कोर्ट मुम्बई को प्रतिवेदन भेजा गया। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बताया कि सफेमा कोर्ट मुम्बई ने 2 जनवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत फ्रिजिंग आर्डर पर मुहर लगा दिया है।