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शातिर हत्यारा…गर्भवती पत्नी को चाकू से किया हत्या…आत्महत्या की सुनाई कहानी…कोर्ट के सामने नहीं चल पायी चालाकी..आजीवन कारावास
गर्भवती पत्नी के चरित्र पर शंका..आरोपी पति ने चाकू मारकर की हत्या
बिलासपुर—पत्नी को मौत देने के बाद आत्महत्या बताने वाले शातिर पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने चरित्र शंका के चलते पहले अपनी गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट सुलाया। इसके बाद पत्नी को स्वयं अस्पताल में भर्ती कराया। तत्कालीन समय पति ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि पत्नी ने स्वयं चाकू मारकर आत्महत्या की है। लेकिन कोर्ट ने चश्मदीदों के बयान से मुकरने के बाद बावजूद फिल्मी कहानी को समझते हुए आरोपी पति को आजीवन कारवास दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2022 को गर्भवती पत्नी को चरित्र पर शंका करते हुए पति ने चाकू मार कर हत्या कर दिया। हत्या को आत्महत्या का रूप देते हुए आरोपी अपनी पत्नी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों को बताया कि रात्रि में दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान पत्नी ने आवेश में आकर स्वयं को चाकू मार लिया और बेहोश हो गयी। उपचार कराने अस्पताल लेकर आया है ।
डॉक्टर ने जांच पड़ताल कर बताय कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गयी है। घटना की सूचना मिलते ही कोरबा जिला स्थित रामपुर पुलिस चौकी में मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्रवाई हुई। आरोपी ने पुलिस जांच के दौरान आरोपी ने आत्महत्या की झूठी कहानी सुनाया। आरोपी ने बताया कि पत्नी ने सब्जी काटने वाली चाकू से खुद पर हमला किया। और पुलिस को चाकू भी दिया।
पुलिस के अनुसार महिला के तीनों बच्चे हैं। तीनों ने चश्मदीद होने के बाद भी घटना को आत्महत्या होना बताया। इसी दौरान पीएम रिपोर्ट से जानकारी मिली कि महिला के शरीर पर चाकू के 14 चोट हैं। डॉक्टर ने बताया कि कुछ चोट को छोड़कर ज्यादातर चोट काफी गहरे हैं। इससे जाहिर होता है कि महिला ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि आत्महत्या करने वाला कभी भी खुद को गहरा चोट नहीं पहुंचा सकता है।
डॉक्टर की जानकारी और पीएम रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति शिव प्रकाश शाह को हिरासत में लिया गया। लेकिन आरोपी पूछताछ के दौरान आत्महत्या की जानकारी देते हुए पुलिस को लगातार गुमराह किया। अंततः आरोपी को टूटना पड़ा। आरोपी ने पत्नी को चरित्रहीन बताया। लगातार समझाने का प्रयास किया..लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आयी। 17 अप्रैल को चाकू से मारकर हत्या कर दिया। खुद को बचाने के लिए आत्महत्या की कहानी सुनाया।
पुलिस ने आरोपी शिव प्रकाश शाह के खिलाफ आपीसी की धारा 302,201 और 315 का अपराध कायम किया गया। गिरफ्तार कर आरोपी को सत्र न्यायालय कोरबा के हवाले किया गया। ट्रायल के दौरान घटना के चश्मदीद गवाह बयान से मुकर गए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने शिव प्रकाश शाह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाया है।
फैसले में न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने पत्नी के साथ गर्भस्थ शिशु की हत्या की है। निश्चत रूप से अपराध गंभीर है।