
मिशन अस्पताल तोड़फोड़ पर रोक…अर्जेन्ट हियरिंग पर सिंगल बैंच ने दिया आदेश…गुरूवार को वादी प्रतिवादी होंगे आमने-सामने
दोपहर को न्यायाधीश बीड़ी गुरू की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई
बिलासपुर—गुरूवार दोपहर बाद हाईकोर्ट के मौखिक आदेश पर निगम प्रशासन ने मिशन अस्पताल तोड़फोड अभियान को अस्थायी रोक लगा दिया है। मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन की तरफ से अर्जेन्ट हियरिंग याचिका दायर किया गया था। हाईकोर्ट सिंगल बेंच न्यायाधीश बीडी गुरू ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई पूरी होने तक तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया। मामले की सुनवाई गुरूवार दोपहर को होगी।
जानकारी देते चलें कि बुधवार की सुबह नजूल के आदेश पर निगम पुलिस और नजूल की टीम ने मिशन अस्पताल की बिल्डिंग पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। दस बुलडोजर के साथ सुबह मौके पर पहुंची संयुक्त टीम ने एक साथ घोषित जर्जर मिशन बिल्डिगं के साथ तोड़फड़ शुरू किया। संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान बिल्डिंग का करीब तीन हिस्सा जमीदोज कर दिया।
कार्रवाई के बीच निगम और जिला प्रशासन को हाईकोर्ट से खबर मिली कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को तत्काल रोक लगायी जाए। खबर के बाद अतिक्रमण दस्ते ने तत्काल तोड़फोड़ अभियान पर ब्रेक लगाया।
जानकारी हो कि तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ क्रिष्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन की तरफ से अधिवक्ता एमएल अहिरवार ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में अर्जेन्ट हियरिंग याचिका दायर किया गया। न्यायाधीश बीडी गुरू की सिंगल बेंच कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के साथ मौखिक रूप से कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।
अब मामले की सुनवाई गुरूवार यानी 9 जनवरी को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच न्यायाधीश बीडी गुरू की कोर्ट में सुूनवाई होगी। शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता प्रवीण दास पक्ष रखेंगे। बताते चलें कि मामले में सुनवाई के लिए दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच का समय दिया गया है।