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Teacher Promotion: बस्तर संभाग के टी व ई संवर्ग के शिक्षकों की हेड मास्टर पद पर पदोन्नति, जेडी ने जारी किया आदेश

Teacher Promotion: रायपुर। दुर्ग के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के टी व ई संवर्ग के शिक्षकों का हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। जेडी बस्तर संभाग ने पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया है। जेडी ने अपने आदेश में प्रमोशन के लिए किन-किन तिथियों में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैलेंडर जारी कर दिया है।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने जारी आदेश में लिखा है, बस्तर संभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रधान पाठक बस्तर संभाग प्राशा (स्नातक, प्रशिक्षित) (नियमित / एलबी) “टी” एवं “ई” संवर्ग के पद पर पदोन्नति किया जाना है। प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु अपनाई जाने वाली आगामी प्रक्रिया हेतु कैलेंडर जारी कर दिया है।

प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला “टी” एवं “ई” संवर्ग के पद पर पदोन्नित के लिए इस तरह अपनाई जाएगी प्रक्रिया

  • शिक्षक,प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (स्नातक/ प्रशिक्षित) की 01 अप्रैल 2024 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 31 जनवरी 2026
  • पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों की सूची का प्रकाशन 04 फरवरी 2026
  • गोपनीय चरित्रावली / चल अचल संपत्ति का विवरण एवं मतांकन – 13 फरवरी 2026
  • विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सूचना 16. फरवरी 2026
  • विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 20. फरवरी 2026
  • पदोन्नति आदेश 23. फरवरी 2026
  • काउंसलिंग -02.मार्च 2026 से 05 मार्च 2026
  • पदस्थापना आदेश जारी करने की तिथि- 06 मार्च 2026

छ.ग. सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने जेडी बस्तर संभाग को पत्र लिखकर प्रधान पाठक, शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करने एवं प्रधान अध्यापिक प्राथमिक के पद पर पदोन्नति की मांग की थी। इस संंबंध में फेडरेशन के बैनर तले प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया गया था।

फेडरेशन ने अपने पत्र में लिखा था कि संदर्भित आदेशों के तहत बीते तीन माह में जिला कार्यालयों को वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं सहायक शिक्षक से प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परंतु आज पर्यंत तक सिर्फ नारायणपुर जिले को छोड़कर बस्तर संभाग के अन्य किसी भी जिले में पदोन्नति प्रक्रिया बाधित है। उक्त आदेश के उपरांत भी जिला कार्यालय द्वारा आदेशों की अवमानना स्वेच्छाचारिता का उदाहरण है, जिससे शिक्षक संवर्ग में आक्रोश व्याप्त है।

छत्तीसगढ़ पदोन्नति एवं भर्ती नियम 2019 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों का वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने एवं प्रधान पाठक के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु एक बार फिर जिला कार्यालयों को आदेशित करने एवं स्नातक एवं प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षकों को शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षक के पद पर पदोन्नति, शिक्षक एलबी को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति प्रदान करें।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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