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हाईकोर्ट आदेश की अनदेखी…कलेक्टर कार्यालय का गोडाडीह समिति को आदेश…3 दिन की मोहलत के बाद होगी कार्रवाई

पन्द्रह दिन का समय..फिर भी नहीं पेश किया आवेदन

बिलासपुर—गोडाडीह समिति को कलेक्टर कार्यालय ने खख्त निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तीन दिन के अन्दर जवाब पेश करें। अन्यथा मामले का निराकरण मानते हुए सख्त कार्रवाई होगी।
गोडाडीह सेवा सहकारी समिति को खरीफ वर्ष 2023- 24 के धान खरीदी के सम्पूर्ण उठाव के निराकरण को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय ने समिति को आवेदन करने के लिए तीन दिन समय दिया है। मामले में डिप्टी कमिश्नर सहकारिता मंजू पाण्डेय ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार समय सीमा खत्म होने के बाद भी गोड़ाडीह समिति ने आवेदन नहीं दिया। तीन दिनों में आवेदन नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
        मंजू पांडे ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी के संपूर्ण उठाव के निराकरण को लेकर सेवा सहकारी समिति गोडाडीह  ने प्रकरण उच्च न्यायालय में  लगाया। हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर कलेक्टर के सामने 15 जून 24 तक आवेदन पेश करने को कहा।
बावजूद इसके समिति ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी आज दिनांक तक कलेक्टर कार्यालय में आवेदन जमा नही किया है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी 3 दिनों के भीतर यदि समिति ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी ।
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