पीएम आवास में धोखाधड़ी: महिला सरपंच को धारा चालीस का नोटिस…पति पर एफआईआर दर्ज

बिलासपुर।प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशन खोरी ,राशि वितरण और हितग्राहियों से घोखाधड़ी मामले में प्रशासन ने सोन सरपंच पति के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराया है।साथ ही चॉइस सेंटर संचालक के खिलाफ भी जनपद पंचायत सीईओ मस्तुरी की शिकायत पर पचपेड़ी पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने सरपंच पति अशोक कैवर्त मोबाइल बंद कर फरार हो गया है।जबकि चॉइस सेंटर संचालक साबित केंवट को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी देते चले कि दो दिन पहले कलेक्टर अवनीश शरण को अनेक मध्य से जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत सोन स्थित सरपंच पीएम आवास योजना के तहत आबंटित अवासके लिए हितग्राहियों से पांच पांच हजार वसूला जा रहा है।कलेक्टर ने मामले में तत्काल एस डीएम मस्तूरी अमित कुमार सिन्हा को जांच का आदेश दिया।

एसडीएम ने तत्काल तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर मंगलवार दोपहर तक रिपोर्ट पेश करने कहा।टीम में शामिल मस्तूरी और बिल्हा सीईओ के अलावा तहसीलदार पचपेड़ी हितग्राहियों से मुलाकात कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया।

जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि सोन सरपंच श्यामलता कैवर्ट का पति अशोक कैवर्त और चॉइस सेंटर संचालक साबित केंवट के साथ पीएम आवास वितरण में भारी भ्रष्टचार को अंजाम दिया है।

टीम ने इस दौरान ट्रांजेक्शन के प्रमाण जब्त किए साथ ही हितग्राहियों से बात कर पता लगाया कि सरपंच पति सभी से अवैध वसूली को अंजाम दे रहा है।कलेक्टर को रिपोर्ट देने के बाद एसडीएम मस्तूरी श्री सिंहा ने जनपद सीईओ जे आर भगत को एफआईआर दर्ज करने काआदेश दिया।

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थाना पहुंचकर सीईओ ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत सोन की सरपंच श्यामलता बाई का पति अशोक कैवर्त और साबित केंवत ने मिलकर अनियमितता और मिलीभगत के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।तेरह हितग्राहियों से पैंसठ हजार की वसूली कर साबित के सरपंच पति के खतेमे पैसे डाले है।

बीएनएस की धारा 318(4),316(5) और 3(5) के तहत दोनो के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने सोन पहुंच कर सेंटर संचालक को।गिरफ्तार किया जबकि सरपंच पति की तलाश जारी है।

एसडीएम मस्तूरी ने बताया कि जिला।कलेक्टर के आदेश पर सरपंच श्यामलता बाई के नाम पंचायत अधिनियम की धारा चालीस के तहत नोटिस जारी किया गया है।आदेश के अनुसार सरपंच को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा।संतोषप्रद जवाब नही मिलने पर उचित कार्रवाई होगी।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।वर्तमान में CGWALL में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।

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