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नशे के सौदागर को 15 साल की सजा..विवेचक की पुलिस कप्तान ने थपथपाई पीठ…कोतवाली ने देशी के साथ बरामद किया विदेशी
एनडीपीएस के अपराधी को कोर्ट से बड़ी सजा
बिलासपुर—गांजा और प्रतिबंधित सिरप के जुर्म में कोर्ट ने विशाल ऊर्फ पाण्डे खटिक को 15 साल की सजा के साथ डेढ़ लाख रूपयों का जुर्माना लगाया है। जानकारी देते चले कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने स्वतंत्र गवाहों ने अपना बयान वापस ले लिया। बावजूद इसके पुलिस की सही विवेचना के कारण आरोपी को कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 20 बी,21,22 के तहत सजा का एलान किया है।
पुलिस के अनुसार 26 नवम्बर 2024 को खटिक मोहल्ला टिकरापारा निवासी आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ पुलिस ने प्लास्टिक थैला में करीब सवा किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग भी बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर मामले को विवेचना में लिया। छानबीन के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वतंत्र गवाहों ने समर्थन नहीं किया। विवेचना अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के सटीक जानकारी के बाद विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट ने प्रकरण में आरोपी के खिलाफ 15 की सजा का फैसला किया। डेढ़ लाख का अर्थदण्ड भी सुनाया। राशि जमा नहीं होने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा का एलान किया है। पुलिस अधिकारी रजनेश सिंह विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक बसंत साहू की तारीफ की है। साथ ही अन्य विवेचकों को मामले को समझने और अनुशरण का सलाह भी दिया है।
देशी के साथ विदेशी बरामद
सिटी कोतवाली पुलिस ने आपरेशन प्रहार अभियान के दौरान शराब की अवैध बिकी करने वाले को 17 पाव देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुमित उर्फ चुन्नी खटिक है। आरोपी खटिक मोहल्ला टिकरापारा का रहने वाला है। आबकारी की धाराओं के तहत गिरफ्तार जेल दाखिल कराया गया है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने आपरेशन प्रहार’ के तहत थाना क्षेत्र के टिकरापारा खटिक मोहल्ला में धावा बोला। अतिरिक्त पुलिस कप्तान राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान ठिकाने पर धावा बोला गया। आरोपी सुमित उर्फ चुन्नी खटिक को 17 पाव देशी प्लेन शराब और 6 बियर केन के साथ गिरफ्तार किया गया। जब्ती कार्रवाई के बाद आरोपी को आबकारी की धारा 34 ( 2 )के तहत विधिवत गिरफतार किया गया है।