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जिला दण्डाधिकारी का फरमान…रायफल,पिस्टल बंदूकधारियों को निर्देश..आदेश का उल्लंघन पड़ेगा भारी…हल हालत में लेना होगा परमिशन
कलेक्टर ने जारी किया फरमान..सबको यहां जाकर लेना होगा परमिशन
बिलासपुर—-जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा-163 प्रभावशील किया है। साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने का एलान किया है। जिला दण्डाधिकारी ने जिले में लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई का भी आदेश दिया है।एक अन्य आदेश में कलेक्टर ने चुनाव अभियान के दौरान रैली, सभा और प्रचार वाहनों की अनुमति को लेकर अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन भी कर दिया है।
निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने आदेश जारी कर जिले में धारा 163 एलान किया है। साथ ही व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने प्रतिबंधात्मक उपाय का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर बिलासपुर जिले में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री साथ में नहीं रख सकेगा।
आदेश में बताया गया है कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा। और आपत्तिजनक नारे पर प्रतिबंध रहेगा। और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल को भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी।
रैली, सभा, प्रचार वाहनों की अनुमति
कलेक्टर अवनीश शरण ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा और प्रचार वाहनों की अनुमति को लेकर कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। आदेश में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत चुनाव प्रचार सभाओं, प्रचार वाहनों,लाउडस्पीकर, चुनाव सभा आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो, वाहनों की अनुमति के बारे में निर्देश दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि जिला मुख्यालय नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय एसडीएम,अनुविभागीय मुख्यालयों ीकी नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित एसडीएम तहसील मुख्यालयों में नगर पालिका क्षेत्र के तहसीलदार, उप तहसील मुख्यालयों में नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त तहसीदार, नायब तहसीदार, कार्यपालिका दण्डाधिकारी से अनुमति लेना होगा।