खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई…टास्क फोर्स को कलेक्टर का सख्त आदेश…डॉ.मिश्रा ने बताया…इतने वाहन थाना के हवाले
कलेक्टर आदेश पर अलसुबह रेत घाटों पर खनिज विभाग का धावा

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बिलासपुर—कलेक्टर अवनीश शरण के सख्त आदेश पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला किया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रेत के अवैध कारोबारी नदी में उतरकर उत्खनन को अंजाम दे सकते हैं। कलेक्टर आदेश पर खनिज अमला ने अलग अलग घाट क्षेत्र पहुंचकर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौारन टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 4 हाईवा और 1 ट्रैक्टर बरामद किया है।
खनिज अधिकारी डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर अवनीश शरण ने टास्क फोर्स को सख्त निर्दश दिया है कि रेत के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने नदी में उतर कर अवैध उत्तखनन की सम्भावना को देखते हुए संभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने सुबह 5 बजे से ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार,लोफंदी,मंगला,धुरीपारा, लोखंडी,निरतू, घुटकू , क्षेत्र स्थित रेत खदानों का जायजा लिया।
अभियान के दौरान टीमन ने 2 हाईवा और एक ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते धर दबोचा। पकडे गए तीनों वाहनों को कोनी थाना के हवाले किया गया है। डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि तीन दिन पहले टास्क फोर्स ने कछार क्षेत्र मे रेत का अवैध परिवहन करते 2 हाईवा को हिरासत में लेकर थाना कोनी में रखा है।
खनिज टीम ने आज कलेक्टर के विशेष निर्देश पर ग्राम सेंदरी, लोफंदी, कछार,निरतू,घुटकू, लामेर मे खनिज रेत के अवैध उत्खनन को रोकने विशेष अभियान चलाया। नदी से रेत परिवहन मार्ग को जेसीबी मशीन से काटकर गढ्ढा बनाकर बाधित किया है। इससे खनिज माफियों को रेत परिवहन में बाधा आना निश्चित है। इसके अलावा टीम के सदस्य खदान क्षेत्रों की नियमित जाँच पड़ताल कर रहे।
गढ्ढा पाटे जाने पर खनिज अमला दुबारा गढ्ढा बनाकर अवैध रेत परिवहन को हतोत्साहित कर रह है। जांच के दौरान टीम को स्थानीय लोगों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रही है। जानकारी होने के बाद भी स्थानीय लोग रेत चोरी में शामिल लोगों का नाम जाहिर करने से बच रहे हैं। रेत का अवैध भण्डार पाए जाने के बाद भी सहयोग नही करते हैं। स्थिति को देखते हुये खनिज विभाग ने जिला खनिज टास्क फोर्स की बैठक कर कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।
डॉ.डीके मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए 5 वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।









