अशासकीय विद्यालयों का मान्यता नवीनीकरण 10 अक्टूबर तक होगा

भोपाल।प्रदेश में शिक्षण-सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की गयी है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं।

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है।

कुछ अशासकीय विद्यालयों ने सत्र 2025-26 के लिये मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिये विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपये के साथ आवेदन करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

निर्धारित प्रक्रिया से मान्यता नवीनीकरण आवेदन करने के लिये पोर्टल 29 सितम्बर, 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गयी है।

आधार सेवा सर्विस के कारण कार्यवाही 3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

Related Articles