हार्ट ट्रांसप्लांट लोन दबाया..महिला आयोग ने फटकारा..कहा..भारी पड़ेगी चालाकी..बताया..महिला इंस्पेक्टर मामले को लेंगे संज्ञान
जीएसटी महिला अधिकारी मामले का लेंगे संज्ञान..किरणमयी नायक

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बिलासपुर_महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक की अगुवाई में महिला संबधित परेशानियों को लेकर जनसुनवाई हुई। इस दौरान आयोग के दो अन्य सदस्य सरला कोशरिया और लक्ष्मी वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थीं। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 293 सुनवाई हो चुकी है। प्रदेश में रायपुर के बाद सर्वाधिक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर में हुआ। आज की सुनवाई में तीन प्रमुख बड़े मामलों के अलावा कुल 30 आवेदनों पर दोनों पक्षों से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि रायपुर में जीएसटी महिला निरीक्षक को अपमानित करने वाला वायरल आडियो को संज्ञान में लिया जाएगा।संपर्क कर पीड़िता से बातचीत करेंगे।
जल संसाधन कार्यालय स्थित प्रार्थना सभा में महिला आयोग की जनसुनवाई में अध्यक्ष किरणमयी नायक ने दोनो सदस्यों के साथ पेश किये गए तीस आवेदनों को सुना। जनसुनवाई के बाद नायक ने पत्रकारों से बताया कि अब तक 293 जनसुनवाई हो चुकी है। रायपुर के बाद सर्वाधिक 17 जनसुनवाई बिलासपुर में आयोजित किया गया है।गुरूवार को जनसुनवाई में कुल 30 आवेदनों पर वादी प्रतिवादी से बातचीत हुई है। इस दौरान किरणमयी नायक ने तीन प्रमुख मामलों का जिक्र किया।
आयोग अध्यक्ष ने बताया कि माता पिता ने अपने बेटे के हार्ट ट्रांसप्लान्ट के लिए 40 लाख रूपया लोन दिया। लेकिन व्यक्ति की मौत हो गयी। सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसकी पत्नी को अनुकम्पा नौकरी मिली। श्वसुर की तरफ से विरोध होने पर अनुकम्पा नियुक्ति में देरी हो रही है। दोनो पज्ञों से बातचीत के दौरान जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी ने कुछ रूपया खर्च कर पति के सारे फण्ड को दबा दिया है। लोन देने में असमर्थ पिता ने अनुकम्पा नियुक्ति का विरोध किया है। उचित भी है..बहरहाल महिला को समझाया गया। महिला लोन भरने को तैयार हो गयी है। श्वसुर भी अनुकम्पा नियुक्ति में विरोध नहीं करने की बात कही है।
इसके अलावा किरणमयी नायक ने बताया कि पत्नी ने आवेदन कर बताया कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। आवेदन पर विचार करने के दौरान पता चला कि महिला ने भी किसी से कोर्ट मैरिज कर ली है। मामले को डिस्पोज किया गया। नौकरी लगाने के नाम पर ढाई लाख रूपया लेने का मामला सामने आया। रूपया लेने वाला सरकारी कर्मचारी है। उसने नौकरी नहीं लगने पर महिला को मात्र कुछ हजार रूपया ही लौटाया है। व्यक्ति ने रायपुर में अगली सुनवाई के दौरान बाकी रूपया लौटाने का वादा किया है। रूपया नहीं लौटाने पर नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई पर आदेश दिया जाएगा।
सवाल जवाब के दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि हम परिवार जोड़ने का काम करते हैं..तोड़ने का नहीं। हां कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं…ऐसी सूरत में पति पत्नी को तलाक लेने को कहा जाता है। जैसे एक महिला ने शादी के एक महीना बाद ही पति से अलग होने के लिए आवेदन किया है। समझाने के बाद भी वह साथ में रहना नहीं चाहती है। सुनवाई के दौरान जानकारी मिली कि महिला ने कोर्ट में तलाक का आवेदन किया है। ऐसे में दोनों को कोर्ट के फैसले के लिए छोड़ दिया है।
नायक ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि अपराध में महिला ज्यादा जिम्मेदार है या पुरूष…सुनवाई के दौरान ही सब कुछ पता चलता है। उसी के अनुसार निराकरण किया जाता है।
रायपुर में जीएसटी महिला अधिकारी से उद्योगपति ने दुर्व्यवहार किया है। आडियो वायरल हो रहा है…आयोग क्या इस बात को संज्ञान में लेगा। किरणमयी नायक ने कहा कि निश्चित रूप से गलत हुआ है। मामले को स्व संज्ञान में लेेंगे। महिला अधिकारी से चर्चा करेंगे। उचित कार्रवाई करेंगे।









