Bilaspur News

डकैती के जुर्म में फरार दो आरोपी गिरफ्तार..नाबालिग भी पकड़ाया..पुलिस ने अभियान चलाकर अपहरणकर्ता को वापी गुजरात में धर दबोचा

नाबालिग को घर से भगाया..गुजरात में गिरफ्तार

बिलासपुर—सीपत पुलिस ने लूटपाट और डकैती को अंजाम देने वाले फरार दो आरोपियों को जांजगीर जिला से पकड़ा है। गिरफ्तार दोनो आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।मामले में शिकायत के बाद तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। फरार दोनो आरोपियों को भी विधिवत कार्रवाई के तहत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। नाबालिग के अलावा गिरफ्तार आरोपी का नाम 1. सुमित कुमार मिरी है। दोनों आरोपी बलौदा के रहने वाले हैं। इसके अलावा पचपेढ़ी पुलिस ने कार्रवाई कर थाना क्षेत्र से गुम नाबालिग को वापी गुजरात से बरामद किया है। अपहरण के जुर्म में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल दाखिल कराया है। 
सीपत पुलिस ने जंगल में लूटपाट और पीकप वाहन को लेकर भागने के फरार दो आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए फरार आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले डबरीपारा हरदीबाजार कोरबा निवासी  राजन महरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया कि 9 सितम्बर 24 को आरोपी हरदीबाजार से मारने पीटने की धमकी देकर ग्राम सोंठी थाना सीपत के जंगल अंदर लेकर गए।
जंगल पहुंचने के बाद मोबाईल और नगद लूटने के बाद पीकप को लेकर भाग गए। अज्ञात आरोपियों के पुलिस ने बीएनएस की धारा- 309(4), 3(5) के तहत ्पराध दर्ज किया। धर पकड़ कार्रवाई के दौरान आरोपी बांधपारा चंदनिया थाा बलौदा निवासी ऋषि कुमार पाटले, जानू कोशले नागराज पाटले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरम में फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी। करीब डेढ माह से फरार आरोपियों को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। दूसरे आरोपी नाम सुमित कुमार मिरी है।  बलौदा जिला जांजगीर चांपा से गिरफ्तार दोनो आरोपिोयं को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पचपेढ़ी से गायब वापी में पकड़ायी
पचपेढ़ी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने का आरोप 15 नवम्बर को दर्ज किया। मामले में बीएनएस की धारा 137/2 का अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि पीड़िता आरोपी के साथ वापी गुजरात में है। आरोपी का नाम सागर पटेल है। तत्काल टीम रवाना कर आरोपी को पीड़िता के साथ पकड़ा गया। बीएनएस की धारा 87,64 और पाक्सो एक्ट 4/6 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद पीड़िता को परिजनों के हवाले कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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