Chhattisgarh
शस्त्र लायसेंस के लिए उम्र की सीमा नहीं…हाईकोर्ट ने दिया मुंगेली कलेक्टर को आदेश…आवेदक को तीस दिनों में देना होगा लायसेंस
65 साल के व्यक्ति को लायसेंस देने का आदेश
बिलासपुर—-उम्र अधिक होने को आधार बनाकर किसी को शस्त्र लाइसेंस लेने से नहीं रोका जा सकता है। यह बात हाईकोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई के दोरान की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 दिन के भीतर लाइसेंस दिए जाने का फरमान जारी किया है।
हाईकोर्ट ने आवेदक की आयु अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं दिए जाने का आदेश सुनवाई के बाद रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर को आदेश जारी कर 30 दिनों के भीतर संबधित व्यक्ति को लाइसेंस देने का आदेश दिया है।
चंदखुरी जिला मुंगेली थाना सरगांव निवासी याचिकाकर्ता शंकरलाल अग्रवाल पर पुरानी रंजिश में गांव के लोगों ने हमला कर दिया। रंजिश रखने वालों ने जान से मारने की धमकी दी। हमला और धमकी से परेशान याचिकाकर्ता ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया। साथ ही आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस का आवेदन भी किया।
पुलिस परीक्षण में याचिकाकर्ता ने बताया अपना रिकार्ड पेश किया। शांतिप्रिय, साफ छवि और साफ सुथरा रिकार्ड के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का अनुशंसा कर अधिकारियों ने कलेक्टर के सामने फाइल पेश कुिया। मुंगेली कलेक्टर ने आवेदक की आयु 65 वर्ष होने का आधार बनाकर आवेदन निरस्त कर दिया।
मामले में याचिकाकर्ता का अधिवक्ता लवकुश साहू ने हाईकोर्ट में याचिका पेश किया। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के नजीर को सामने रखते हुए उम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं देने को गलत ठहराया। कोर्ट ने आदेश ने मुंगेली कलेक्टर को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर शस्त्र लाइसेंस दिया जाए।