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पेंशनर को नवंबर माह में देना होगा जीवित प्रमाण पत्र

जयपुर/ राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के निदेशक श्री लीला राम मीणा ने बताया कि पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर राज्य सरकार में कार्यरत समस्त राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) के द्वारा आईएफएमएस 3.0 पर कर्मचारी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से  संबंधित कोषालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा अन्य पूर्व में निर्धारित तरीकों के अनुसार प्रस्तुत कर सकते है।

राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स नवम्बर माह  में जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सेठी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति की अंतिम तिथि पूर्व में 30 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 नवम्बर 2025 तक किया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के पश्चात जिन विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति शेष रहेगी, उनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्र-छात्राओं की होगी।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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