सावधान…भुगतान करो…अन्यथा रद्द हो जएगा नामांकन…कलेक्टर ने जारी किया आदेश…बकायदारों से सख्ती से करें ऋण वसूली
चुनाव लड़ने वालों को कलेक्टर की नसीहत

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बिलासपुर—कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास विभाग को निर्देश दिया है कि बकायदारों से ऋण वसूली में तेजी लाए। जिला अंत्यावसायी कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के सख्त निर्देश का असर बकायादारों पर पड़ा है। खासकर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक बकायदारों ने ऋण राशि जमा कर दिया है। विभाग ने एन.ओ.सी. भी जारी कर दिया है।
कार्यपालन अंत्यावसायी ने बताया कि ऐसे हितग्राहियों को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र या बकाया राशि जमा कराना अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार और अल्पसंख्यक वर्ग से ऋण वसूली में सहयोग करने को कहा है।
कार्यपालन अंत्यावसायी ने बताया कि ऋण अदायगी में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों और जमानतदारों के खिलाफ कठोर होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि ऋण अदायगी नहीं करने पर नामांकन रद्द किया जाएगा। कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर, सभी तहसीलदारों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी आदेश जारी किया है। साथ ही धान खरीदी केन्द्रों को भी सूचित किया है।









