शासकीय धनराशि का दुरूपयोग करने पर पंचायत सचिव निलंबित, सरपंच को गिरफ्तारी वारंट एवं धारा 40 का नोटिस

मुरैना/मुरैना जिले की जनपद पंचायत पहाडगढ़, पोरसा की ग्राम पंचायत कोंथरकलां और ग्राम पंचायत डोंडरी में शासकीय धनराशि का दुरूपयोग करने पर कलेक्टर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव ने पंचायत सचिव को निलंबित, सरपंच को गिरफ्तारी वारंट एवं धारा 40 एवं 92 के तहत नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सिंगरोली, जनपद पंचायत पहाडगढ में श्री मोहर सिंह गर्जर तत्का. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सिंगरोली हाल ग्राम पंचायत कुकरोली पहाडगढ के द्वारा अपने कार्यकाल में नाबालिग बाल श्रमिकों एवं वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर वृद्धों को मजदूर दर्शाकर उनके नाम से लाखों रूपये का भृष्टाचार कर एवं शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया तथा मनरेगा के तहत कार्य मशीनों से कराये गये जो गुणवत्ताविहीन होने क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं।

उक्त पंचायत सचिव के द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत सिंगरोली में 1200 मजदूरों के नाम पर फर्जी मस्टर डाल कर राशि रू. 17.00 लाख की राशि आहरण की जाकर कार्य नहीं कराया गया है की शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य पाई जाने से मोहर सिंह गुर्जर पंचायत सचिव को उक्त आरोपों निलंबित किया गया तथा उक्त आरोपों में श्रीमती रीना जाटव ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा निर्माण कार्यों में नियम विरूद्ध मस्टर जारी करने के आरोप में शासन निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय कार्य से विरत किया गया।

उपरोक्त आरोपों में अभी श्री संतोष त्यागी, उपयंत्री एवं श्री रामनाथ शाक्य सरपंच को म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत नोटिस जारी किया गया है । श्री मुंशी कुशवाह वर्तमान पंचायत सचिव द्वारा जांच अधिकारियों को अभिलेख प्रस्तुत न करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है ।

ग्राम पंचायत कोंथरकलां, पोरसा में वर्तमान सरपंच हरदेव बाल्मीक एवं श्री बलवीर सिंह सिकरवार ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव के द्वारा मनरेगा योजना के तहत एनीकट निर्माण कार्यों की राशि रू. 737042-00 बिना निर्माण कार्य कराये हुए आहरण की जाने से जांच के दोरान शिकायत सत्य पाई जाने से म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज कर दोनों अनावेदकों को सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु अनावेदकों के द्वारा नियत अवधि में राशि जमा नहीं की जाने से वर्तमान सरपंच हरदेव वाल्मीक के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तथा अनावेदक बलवीरसिंह सिकरवार ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव को शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/वित्तीय अनियमितता की जाने से शासन निर्देशानुसार शासकीय कार्य से विरत किया गया ।

ग्राम पंचायत डोंडरी, पोरसा में मृतकों के नाम, नावालिक के नाम मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों की राशि आहरण करने तथा जे.सी.बी. से निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई की जांच कराये जाने पर शिकायत सत्य पाई जाने के आरोप में श्री श्यामसुन्दर शर्मा, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत डोंडरी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने से निलंबित किया गया तथा उक्त आरोपों में श्री सुरेश सिंह तोमर, सरपंच को म०प्र० पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

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