
संपत्ती की हवस परिवार के 6 सदस्यों की क्रूर हत्या…पति पत्नी और बेटा ने मिलकर दिया अंजाम…कोर्ट ने आरोपियों को सुनाया मौत का फरमान.
संपत्ती के लिए मां ,पिता ,भाई,भतीजा, भाभी को कुल्हाड़ी से काटा
लखनऊ—उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या मामले में दंपत्ति को मौत की सजा का आदेश दिया है। मामला बंथरा थाना क्षेत्र का है। परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने अजय सिंह और रूपा सिंह को मौत का फरमान सुनाया है।
समाचार एजेंसी के अनुसार विशेष कोर्ट ने प्रकरण को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। स्पेशल जज रोहित सिंह ने 16 जनवरी को दिए फैसले में बताया कि बर्बर हत्या को संपत्ति विवाद के चलते अंजाम दिया गया। दोषियों के पुत्र को नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
मामला करीब पांच साल पुराना है। 30 अप्रैल 2020 को शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके भाई अजय सिंह, भाभी रूपा और भतीजे ने मिलकर पिता अमर सिंह, मां राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजे सौरभ और भतीजी सारिका की हत्या की है। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और बंदूक से हत्या को अंजाम दिया है।
घटनाक्रम कुछ इस तरह है…दरअसल अजय सिंह ने पिता से संपत्ति बेचने से मिलने वाले पैसे मांगे। क्योंकि अजय सिंह को शक था कि पैसा छोटे भाई अरुण को दिया जाएगा। पैसों के विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। सुनवाई के दौरान गवाहों ने अदालत को बताया कि अरुण सिंह को सिर में गोली मारी गई। उनकी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्रूर हत्या, जिसका उद्देश्य भय और आतंक पैदा करना हो। समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे हाईकोर्ट से मंजूरी मिलना जरूरी है। दोषियों पर कोर्ट ने एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया। साथ ही साजिश के लिए उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने भी दर्ज किया। अजय सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है।