Panchayat chunav: कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन,GAD सेक्रेटरी ने जारी की निर्वाचन निर्देश पुस्तिका
Panchayat Chunav: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पलिकापरिषद और नगरपालिक निगम) एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संबंधित क्षेत्रों में लागू कर दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग सचिव अविनाश चंपावत ने इस बाबत पत्र जारी किया है।
पत्र में उल्लेख है कि आयोग द्वारा शासकीय विभागों एवं उनके अधीनसार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों के कर्मियों ,चुनाव कार्यक्रम घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणामों की घोषणा दिनांक तक आदर्शआचरण संहिता का पालन करें।
छत्तीसगढ़ शासन की यह मंशा है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन लोकतांत्रिक तरीके से निर्विघ्न सम्पन्न हों। शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के आचरण से निर्वाचन कीनिष्पक्षता पर किसी तरह की शंका की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए।
उम्मीदवारों के साथ-साथ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका आयोग द्वारा पृथक से प्रसारित की गई है।
इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा संलग्न निर्देश पुस्तिकाजारी की जा रही है, जिसका भली-भांति अध्ययन कर लिया जाए एवं उसके अनुरूप निर्वाचनके दौरान शासकीय कार्य का निर्वहन किया जाए।
यदि आदर्श आचरण संहिता से संबंधित किसी विषय पर तत्कालिक निर्णय लेनाआवश्यक हो तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से विधिवत परामर्श कर निर्णय लिया जाए।
नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन