Bilaspur News

नेताओं के साथ कलेक्टर की बैठक…जनप्रतिनिधियों के साथ किया चुनावी संवाद…अवनीश शररण ने कहा..27 तक जुड़वा सकते हैं नाम

मतदाता सूची के पुनरीक्षण समय-सारणी में संशोधन

बिलासपुर—गुरूवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने राजनीतिक दलों के साथ नगरीय निकाय चुनावी तैयारियों को लेकर संवाद किया।  मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल हो चुकी है..ऐसे लोग 27 नवम्बर तक मतदाता सूची में नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके बाद नाम जोड़ना संभव नहीं होगा।
कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरूवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। नगरीय निकायों की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य  को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से जारी संशोधित समय सारणी से सभी को अवगत कराया।  कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान विधान सभा निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। सभी लोग 27 नवम्बर 2024 तक प्रपत्र क-1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सभी नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि प्रपत्र क, ख, ग में 20 नवम्बर 2024 तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। सभी दलों को दावा आपत्ति संबंधी प्रपत्रों और  दावा आपत्ति के निर्धारित समय-सारणी की जानकारी देते हुए बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति किये जाने के निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
 अवनीश शरण ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय-सारणी में संशोधन किया गया है। प्रपत्र क, ख, एवं ग में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 है। प्रपत्र क-1 में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 नियत की गई है। विधानसभा की वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज और 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले इच्छुक नागरिक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज कराने आवेदन कर सकते हैं।
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