CG News: रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर CEO ने दी यह जानकारी
CG News।रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा में आदर्श आचार संहित प्रभावि हो गया है।
उन्होंने बताया कि 18 तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों के संबंध में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी।
सीईओ रीना बाबा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के लिए उप निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 51-रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है | रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 1 रिटर्निंग अधिकारी एवं 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित हैं | निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जिसका परिक्षेत्र विधानसभा तक सीमित रहेगा |
5. विधानसभा क्षेत्र क्र.51 रायपुर नगर दक्षिण में उप निर्वाचन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जावेगा :-
निर्वाचन कार्य निर्धारित तिथि
अधिसूचना का प्रकाशन 18.10.2024 (शुक्रवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25.10.2024 (शुक्रवार)
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28.10.2024 (सोमवार)
नाम वापसी की तिथि 30.10.2024 (बुधवार)
मतदान की तिथि 13.11.2024 (बुधवार)
मतगणना की तिथि 23.11.2024 (शनिवार)
तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा 25.11.2024 (सोमवार)
सीईओ ने बताया कि कानून व्यवस्था हेतु सुरक्षाबालों की 5 कंपनीयां लगाई गयी हैं तथा इन्हें आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेण्टर में तैनात किया जावेगा |
आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता द्वारा मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र) प्रस्तुत किया जा सकता है :
i. आधार कार्ड,
ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक,
iv. श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,
v. ड्राइविंग लायसेंस,
vi. पैन कार्ड,
vii. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,
viii. भारतीय पासपोर्ट,
ix. फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज,
x. केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card,
xi. MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं
xii. सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.
निर्वाचक नामावली:-
1. विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचक नामावली हेतु अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2024 रहेगी | अर्थात वे समस्त नागरिक जो 1 अक्टूबर की तिथि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं एवं मतदाता सूची में अपना जुड़वाते हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे |
2. इस विधानसभा क्षेत्र में अद्यतन स्थिति में कुल मतदाताओं की संख्या 2,70,936 है जिनमें से 1,33,713 पुरुष मतदाता एवं 1,37,171 महिला मतदाता पंजीकृत हैं । तृतीय लिंग के कुल 52 मतदाता पंजीकृत हैं |
3. विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है |
4. विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का Gender Ratio- 1026 है ।
5. चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1188 है।
6. कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5014 है।
7. 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1711 है |
8. 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 56 है |
9. विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान 51-रायपुर नगर दक्षिण में कुल मतदाताओं की संख्या 2,59,948 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 10,988 (4.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
मतदान केंद्र:-
1. विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केन्द्र हैं, जो कि सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं ।
2. कुल 119 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं |
3. सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (AMF) जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है |
4. आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” (Voter Assistance Booth) का निर्माण किया जावेगा |
5. विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे | इसी प्रकार 5 आदर्श मतदान केन्द्र , 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं 5 युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएँगे |
6. सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे |
7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है।
8. विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 में मतदान केन्द्रों की संख्या 253 थी एवं 1500 से अधिक मतदाता वाले 2 सहायक मतदान केंद्र भी बनाये गए थे | इस बार भी आवश्यकतानुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले 13 मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाये जाएंगे |
9. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र के 127 मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जावेगी |
डाक मतपत्र :-
1. अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार डाक मतपत्र हेतु नियमानुसार (1) 85 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, (2) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2024 के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |
2. ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा | ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |
3. इसके अलावा सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे |
4. निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
5. विधानसभा के अन्दर ही ड्यूटी में रहने वाले निर्वाचन कार्मिकों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |
नाम-निर्देशन व्यवस्था :-
1.नाम निर्देशन जिला मुख्यालय पर ही लिया जावेगा।
2. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहन ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे।
3. नाम निर्देशन के लिये जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिये रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) एवं आरक्षित (अ.जा. एवं अ.ज.जा.) वर्ग के लिये रू. 5,000/- (पांच हजार) होगी।
4. नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
5. ऑनलाईन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना होगा ।
6. एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है।
7. नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा।
प्रचार-प्रसार:-
1. विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा है।
2. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी ।
3. राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी |
आदर्श आचरण संहिता:-
निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते तक यह प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है | आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
संपत्ति का विरूपण पर प्रभावी कार्यवाही:-
क) शासकीय संपत्ति का विरूपणः- विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और उन परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जायेगा।
ख) सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोगः- विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
(ग) निजी संपत्ति का विरूपणः- निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
2. आधिकारिक (शासकीय) वाहनों का उपयोगः- किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य द्वारा आधिकारिक(शासकीय) वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. सरकारी खर्चे पर विज्ञापनः- आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरुपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन/प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। शासकीय खर्चे पर लगाये गए सभी होर्डिंग्स को हटाया जावेगा |
चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति :-
1. चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन का “वाहन परमिट” जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा | बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा |
2. मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है |
3. प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है |
आम सभा :
1. सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है।
2. यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा।
4. आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।
5. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है।
रैली की अनुमति :
1. रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा।
2. रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा ।
3. रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
4. यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना चाहिए।
5. रैली में किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा |