कोटपा एक्ट का कड़ाई से करें पालन…मुख्य सचिव ने पेश किया शपथपत्र…हाईकोर्ट ने निगम से भी मांगा नशा रोकथाम का शपथ पत्र

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोटपा अधिनियम का हो रहा पालन

बिलासपुर—स्कूलों कालेजों के आस पास नशे की सामग्री बेचे जाने के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने शपथपत्र पेश किया। शपथ पत्र के माध्यम से  मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि , पूरे राज्य में के स्कूलों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर कोटापा एक्ट को प्रभावी कर दिया गया है ।
हाईकोर्ट के डबलबैंच में  गुरूवार को शासन की तरफ से पेश शपथपत्र में बताया गया कि स्कूलों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाखू सहित नशे के सामान की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय प्रशासन को कोटापा एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है ।
मुख्य सचिव ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से इस बात पर नजर रखी जा रही है कि, अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मुख्य सचिव से कहा कि प्रदेश के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर नशे के सामान की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए।
कोटापा एक्ट में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो। इस दिशा में राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। पीआईएल की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ निगम सीमा के भीतर किए जा रहे रोकथाम को लेकर जवाब पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को तय कर दी गई है।
एक जमीन..अलग अलग 5 लोगों को बेचा..तीनों ने मिलकर दिया 70 लाख की ठगी को अंजाम...महिला समेत फरार आरोपी यहां से गिरफ्तार

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।वर्तमान में CGWALL में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।

Related Articles