Chhattisgarh

शाम को निगम ने दिया आदेश…हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने लगा दिया रोक…सिंगल बेंच ने कहा…11 नवम्बर को करेंगे नियमित सुनवाई

निगम आदेश के खिलाफ अर्जेन्ट हियरिंग

बिलासपुर—निगम नोटिस और  अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ शनिवार को हाईकोर्ट में शनिवार अवकाश के दिन अर्जेन्ट हियरिंग हुई। शनिवार अवकाश के दिन याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश एनके व्यास के सिंगल बैच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता चितपाल वालिया को दिये गए अतिक्रमण हटाने की नोटिस  पर आगामी सुनवाई तक रोका जाए।

Join Our WhatsApp News Group यहाँ क्लिक करे 

हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में नगर निगम की प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान निगम को आगामी आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को नियमित बेंच में मामले की सुनवाई निर्धारित होगी।

जानकारी देते चलें कि चितपाल सिंह वालिया की शनिचरी स्थित एक दुकान है। शुक्रवार 8 नवंबर की शाम 6 बजे नगर निगम ने नोटिस जारी किया। निगम ने नोटिस में बताया कि बिना अनुज्ञा दुकान का निर्माण किया गया है। दुकान खाली करना होगा। अन्यथा नगर निगम स्वयं कार्रवाई कर निर्माण को हटाएगा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता चितपाल वालियो की तरफ से वकील शिवांग दुबे ने नोटिस खिलाफ हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध किया। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच में शनिवार को हुई। जस्टिस व्यास ने कहा कि फिलहाल नगर निगम प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करे । सोमवार 11 नवंबर को मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होगी। सिंगल बेंच ने निगम को सत्यापित दस्तावेज भी पेश करने को कहा। 21.मार्च .2024 को जारी पत्र के अनुसार, आवंटन से संबंधित यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो सुनवाई की अगली तारीख पर पेश किया जाए।

नगर निगम वकील रणवीर सिंह मरहास ने बताया कि क 8.नवंबर .2024 के नोटिस के अनुसरण में अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ।

बिलासपुर निगम चुनाव 3 : एक अनार सौ बीमार... सामान्य वार्ड से कई दावेदार..दोनों पार्टियों की बड़ी समस्या...पढ़े..वार्ड 25 से 40 की स्थिति
Back to top button
CG News | Chhattisgarh News Latest Hindi| Breaking News| India News
close