SBR कालेज मैदान पर शासन का कब्जा…खऱीदारों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका..रजिस्ट्री खारिज का आदेश..कहा..शासन के खाते में चढ़ायें जमीन
कालेज मैदान खरीदने वाले 11 खरीदारों को लगा जोर का झटका
बिलासपुर—लम्बी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसबीआर मैदान पर अधिकार का फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने 2 दिसम्बर को फायनल सुनवाई कर कालेज मैदान की जमीन को शासन का बताया है। चीफ जस्टिस की डबल बैंच ने सभी सेल डीड खारिज कर शासन को आदेश दिया है कि मैदान को सरकार खाते में दर्ज किया जाए। जानकारी देते चलें कि मैदान को बचाने के लिए मामले में अतुल बजाज,सुमित बजाज, अमित बजाज और संतोष बजाज ने याचिका दायर किया था। शासन की तरफ से जमीन के बचाव करने एटार्नी जनरल प्रफुल्ल भारत ने शासन का पक्ष रखा था।
कालेज मैदान पर कालेज का कब्जा
अन्ततः हाईकोर्ट के डबल बैंच ने एसबीआर कालेज मैदान का फैसला सुना दिया है। मामले की फायनल सुनवाई 2 दिसम्बर को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एके प्रसाद के डबल बैंच में हुई। मालूम हो कि एसबीआर कालेज मैदान को लेकर सिंगल बैंच के फेसला के खिलाफ अतुल बजाज, अमित बजाज, सुमित बजाज और संतोष बजाज की तरफ से अधिवक्ता अनुरग दयाल श्रीवास्तव ने डबल बैंच में याचिका दायर किया था। शासन की तरफ से डीबी को एजी प्रफुल्ल भारत ने जमीन शासन का होना बताया।
अतुल बजाज और अन्य की याचिका स्वीकार
बताते चलें कि हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने अतुल बजाज और अन्य की याचिका को खारिज कर ट्र्स्ट के पक्ष में सुनाया था। अतुल बजाज, अमित बजाज समित बजाज और संतोष बजान की तरफ से अनुराग दयाल ने सिंगल बैंच के खिलाफ डीबी में याचिका पेश किया। शासन के वकील प्रफुल्ल भारत ने भी एसबीआर मैदान को शासन का होना बताया। दोनो वकीलों ने सुनवाई के दौरान बताया कि जमीन को तत्कालीन ट्र्स्ट ने शासन को दान दिया है। भूलवश वर्तमान में मौजूद दो एकड़ 38 डिसमित जमीन खाते में दर्ज नहीं हुआ। इसका फायदा उठाकर वर्तमान ट्र्स्टी ने जमीन 11 लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है।
शासन के खाते में चढ़ाने का आदेश
इस दौरान डीबी ने ट्रस्टी कमल बजाज के अधिवक्ता का भी तर्क सुना। लम्बी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अतुल बजाज और अन्य की अपील को स्वीकार किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि रजिस्ट्री को तत्काल खारिज किया जाता है। साथ ही शासन को निर्देश दिया जाता है कि प्रक्रिया के तहत छूट गयी कालेज मैदान की जमीन खसरा नम्बर 107/3, 108/3 और 109 कुल रकबा दो एकड़ 38 डिसमित जमीन शासन के खाते में चढायी जाए।
सेल डीड करने वालो को झटका
हाईकोर्ट आदेश के बाद जमीन की सेल डीड करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। बताचे चलें कि ट्रस्टी ने जमीन का डीड सौरभ सोनछात्रा, शिशिर सोनछात्रा, रूपेश सराफ, अजय कुमार जायसवाल, गुरूविन्दर सिंह भाटिया, सुमित भाटिया, बलवीर भाटिया, अमनदीप सिंह, अरविन्द कुमार भानुशाली, दीपक अग्रवाल और मीनत भानुशाली हुआ है।