Business

PM Kisan Yojana- जानिए किन किसानों को नहीं मिलता इसका फायदा

PM Kisan Yojana-पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों से जुड़ी एक लोकप्रिय योजना है। देश के भूमिधारक किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी।

करोड़ों किसान इस समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)का लाभ उठा रहे हैं। इस स्कीम में किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

यह मदद 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 18 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं।

पीएम मोदी ने अक्टूबर में योजना (PM Kisan Yojana) की 18वीं किस्त जारी की थी। अब योजना की 19वीं किस्त फरवरी में आ सकती है। इस योजना का फायदा ग्रामीण कृषि योग्य भूमि वाले किसानों के साथ ही शहरी कृषि योग्य भूमि वाले किसान भी ले सकते हैं।

आइए जानते हैं की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना होगा।

इस तरह कराएं पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन/PM Kisan Yojana

  • स्टेप 1. पीएम किसान के पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां ‘फार्मर कॉर्नर’ पर क्लिक करें।
  • स्टेप 2. इसके बाद‘New Farmer Registration’टैब पर क्लिक करना होगा।
  • स्टेप 3. इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 4. इसके बाद कैप्चा कोड भरकर अपने राज्य को चुनें।
  • स्टेप 5. अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। यहां आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • स्टेप 6. आपको यहां अपने बैंक अकाउंट और खेत से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • स्टेप 7. इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके साथ ही आपका आवेदन दर्ज हो जाएगा।
Bank Holiday 2024- बैंकों की भी लंबी छुट्टियां आने वाली है

अगर आप इस योजना में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको किसान कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। यहां आप आसानी से योजना में रजिस्टर हो सकते हैं।PM Kisan Yojana

इन किसानों को नहीं मिलता है फायदा/PM Kisan Yojana

पीएम किसान योजना के नियम व शर्तों के अनुसार निम्न किसानों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा:

  • (क) सभी संस्थागत भूमिधारक किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • (ख) वे किसान परिवार, जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं: –
  • i.संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों।
  • ii. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)
  • iii. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • lV. पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।
  • v. 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर), वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था।PM Kisan Yojana

CGWALL NEWS

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
Back to top button
close