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Pension: हाईकोर्ट ने जारी किया अतिरिक्त पेंशन का आदेश
Pension/मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए 20 फीसदी अतिरिक्त Pension का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है।
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न्यायाधीश द्वारिकाधीश बसंल की एकलपीठ ने यह आदेश कटनी के तीन याचिकाकर्ताओं मेवालाल शुक्ला, सूरजदीन सोनी और प्रेमलाल परोहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि ये सभी याचिकाकर्ता 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने 3 अगस्त 2009 को जारी राज्य सरकार के परिपत्र के तहत 20त्न अतिरिक्त Pension की मांग की थी।
इस संबंध में भोपाल के आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय को आवेदन भी दिया गया था। लेकिन, आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने कोर्ट का रुख किया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर अपने आवेदन को नए सिरे से प्रस्तुत करें।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को एरियर्स और ब्याज सहित 20त्न अतिरिक्त Pension शन का भुगतान किया जाए।