जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना विश्राम गृह/निरीक्षण गृह आरक्षित नहीं करने के आदेश जारी
धमतरी/ नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला सत्कार अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप धमतरी जिला क्षेत्र अंतर्गत स्थित विश्राम गृह/निरीक्षण गृह निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आरक्षित किया गया है।
इसके मद्देनजर आदेश जारी किया गया कि कोई भी विश्राम गृह/निरीक्षण गृह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धमतरी के अनुमति के बगैर आरक्षित नहीं किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत नगरपालिक निगम, नगर पंचायतों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है।
इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति मांगने पर नियमानुसार अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी, नगरी एवं कुरूद को अधिकृत किया है।