Chhattisgarh

जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन

रायपुर /छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने  जिला सुकमा के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कर अधिसूचना जारी कर प्रारंभिक प्रकाशन बुधवार 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को किया गया तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी जारी अधिसूचना में उल्लेखित सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति  08 नवंबर 2024 तक  लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।

निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।

उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण सम्बन्धी अधिसूचना आम जनता के अवलोकन हेतु कलेक्टोरेट एवं जिला पंचायत कार्यालय और सम्बन्धित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय,तहसील तथा जनपद पंचायत कार्यालय में प्रकाशित की गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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