education

OMR शीट ठीक से नहीं भरा तो उम्मीदवारी रद्द करना उचित : झारखंड हाईकोर्ट

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की सिविल सर्विस परीक्षा में ओएमआर शीट ठीक से नहीं भरने वाले परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द करने को उचित ठहराया है।

Join Our WhatsApp News Group यहाँ क्लिक करे 

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थी को राहत नहीं दी जा सकती।

सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कृष्णानंद पांडेय सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके दावा किया गया कि जेपीएससी ने इस परीक्षा का आंसर शीट और रिजल्ट जारी किया है, उसके अनुसार उन्होंने उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंक से ज्यादा अंकों के सही जवाब दिए हैं।

प्रार्थियों का कहना था कि ज्यादा अंकों के सही जवाब देने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया, जो गलत है।

जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रार्थियों ने ओएमआर शीट सही तरीके से नहीं भरा था। रोल नंबर सहित कुछ अनिवार्य कॉलम को भी सही से नहीं भरा गया था। इसलिए, उनका पीटी परीक्षा में चयन नहीं किया गया है।

जेपीएससी ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट सही तरीके से भरना अनिवार्य है।

ऐसा नहीं करने पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने जेपीएससी के जवाब से सहमति जताते हुए प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि ओएमआर शीट सही से भरना जरूरी है। इसमें परीक्षार्थी कोई गलती करते हैं, तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे में जेपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय सही है।

नए अंदाज में होगी 'Pariksha Pe Charcha', पीएम मोदी समेत सिनेमा और खेल जगत के दिग्गज भी देंगे छात्रों को टिप्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
CG News | Chhattisgarh News Latest Hindi| Breaking News| India News
close