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e-office in chhattisgarh : अब पूरी तरह पेपरलेस होगा सरकारी कामकाज, ई-ऑफिस सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता और रफ्तार

राज्य शासन से जुड़े सभी स्थानांतरण, पदस्थापना और पदोन्नति संबंधी आदेश ई-ऑफिस के जरिए ही संचालित किए जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 कार्यालयीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को ई-ऑफिस में अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना अनिवार्य होगा

e-office in chhattisgarh :छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब राज्य के मंत्रालय से लेकर सभी विभागों, संभागीय और जिला कार्यालयों में पेपरलेस वर्क कल्चर को पूरी तरह लागू करने का फैसला किया है।

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e-office in chhattisgarh :सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, संभागायुक्तों और विभाग प्रमुखों को पत्र जारी करते हुए ई-ऑफिस के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। यह पहल न केवल सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि सिस्टम में जवाबदेही और सुगमता भी सुनिश्चित करेगी।

अब से राज्य शासन से जुड़े सभी स्थानांतरण, पदस्थापना और पदोन्नति संबंधी आदेश ई-ऑफिस के जरिए ही संचालित किए जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 कार्यालयीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को ई-ऑफिस में अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संबंधित विभाग के नोडल ऑफिसर (लोकल एडमिन) और मंत्रालयीन अधिकारी को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

e-office in chhattisgarh :राज्य शासन का उद्देश्य है कि सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस का पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन हो, जिससे मैनुअल कामकाज पर निर्भरता समाप्त हो और समय की बचत के साथ-साथ सूचनाओं की उपलब्धता भी तुरंत हो सके।

इसके तहत, पदोन्नति, पदस्थापना या स्थानांतरण के बाद संबंधित आदेशों की ई-ऑफिस में receipt बनाकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम ई-ऑफिस प्रणाली को अपडेट और सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

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अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं दी जाती है, तो 10 कार्यदिवसों के बाद उनकी ई-ऑफिस आईडी में मौजूद सभी पत्र, रसीद और फाइलें संबंधित नवपदस्थ अधिकारी या अन्य विभागीय अधिकारियों की आईडी में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इसके बाद नोडल अधिकारी या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आईडी संशोधन या विलोपन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।e-office in chhattisgarh

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