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CG News: Ranu Sahu, सौम्या चौरसिया समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी धारा 7 और 12 के तहत अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं। यह एक आर्थिक अपराध है, जिसमें पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धाराएं भी लागू होती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। इस आधार पर चारों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

cg news/छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू(Ranu Sahu), पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिया सूर्यकांत तिवारी की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

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बुधवार को समर वेकेशन के दौरान लगी पहली वेकेशन कोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया।

cg news/हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर और केस डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी आरोपी धारा 7 और 12 के तहत अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं। यह एक आर्थिक अपराध है, जिसमें पीसी एक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धाराएं भी लागू होती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत देने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। इस आधार पर चारों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह कथित घोटाला कोरबा के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में हुआ, जिसमें टेंडर आवंटन के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया और अधिकारियों को टेंडर राशि का 40% तक कमीशन दिया गया। निजी कंपनियों के मामलों में अधिकारियों ने 15 से 20 प्रतिशत तक की घूस ली।

ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इस घोटाले की राशि 90 करोड़ 48 लाख रुपये बताई गई है। इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग की अफसर माया वारियर, ब्रोकर मनोज कुमार द्विवेदी सहित कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, रिकॉर्ड में रखे दस्तावेज और केस डायरी से यह संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध और संलिप्त है। इसलिए उन्हें नियमित जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा।

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