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कटनी– प्रदेश में शिक्षण-सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है।
कुछ अशासकीय विद्यालयों ने सत्र 2025-26 के लिये मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिये विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपये के साथ 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
