Chhattisgarh

CG News- मिथ्याछाप अजवाइन बेचने पर ललित आलू भण्डार पर 1.80 लाख रूपए का जुर्माना

CG News/कोण्डागांव/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की अनिमितता पाए जाने पर कार्रवाई गई।

cg news/वर्ष 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के. देवांगन द्वारा कोण्डागांव स्थित मेसर्स ललित आलू भण्डार से जीरा और अजवाइन के नमूने जांच हेतु एकत्रित किए गए थे।

प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान अजवाइन में मिथ्याछाप सामग्री पाई गई, जो उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस मामले में प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध न्याय निर्णय अधिकारी जिला कोण्डागांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

मामले की सुनवाई के बाद न्याय निर्णय अधिकारी ने मेसर्स ललित आलू भण्डार को दोषी करार देते हुए एक लाख अस्सी हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, ब्रांड और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदेहास्पद उत्पाद की सूचना विभाग को दें।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
Back to top button
cgwall