CG Paddy Purchase- धान खरीदी गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त,डाटा एंट्री ऑपरेटरों का किया गया स्थानांतरण

CG Paddy Purchase-कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत धान खरीदी अवधि के दौरान धान खरीदी से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।
CG Paddy Purchase-जिसके अंतर्गत अनुविभाग कोरबा हेतु एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, अनुविभाग कटघोरा हेतु श्री रोहित कुमार सिंह, अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा हेतु तुलाराम भारद्वाज तथा अनुविभाग पाली हेतु श्रीमती सीमा पात्रे को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अवैध धान आवक/विक्रय के पर्यवेक्षण हेतु जांच दल गठित – कलेक्टर द्वारा धान खरीदी केंद्रों में अन्य राज्यों के अवैध धान की आवक/विक्रय के रोकने के लिए एवं कोचिंयों/बिचौलियों से अवैध धान खरीदी पर सतत् निगरानी रखने हेतु धान एवं मक्का उपार्जन नीति की कंडिका 20.7 अनुसार अनुविभाग स्तर पर अधिकारियों को शामिल करते हुए जांच दल का गठन किया गया है।
CG Paddy Purchase-अनुविभाग कोरबा अंतर्गत तहसीदार कोरबा श्री सत्यपाल प्रताप राय, तहसीलदार करतला राहुल पाण्डेय, खाद्य निरीक्षक पारण सोलंकी, खाद्य निरीक्षक कोरबा ग्रामीण रवि कुमार राज, खाद्य निरीक्षक करतला उर्मिला गुप्ता तथा सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मंडी कार्यालय कटघोरा श्री राजेश झरिया को जांच दल में शामिल किया गया है। इसी प्रकार अनुविभाग कटघोरा तहसीलदार कटघोरा श्री भूषण सिंह मंडावी, तहसीलदार दीपका अमित कुमार केरकेट्टा, सहायक खाद्य अधिकारी कटघोरा श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, मंडी संचिव कटघोरा मदन यादव को शामिल किया गया है।
CG Paddy Purchase-अनुविभाग पोड़ी-उपरोड़ा हेतु तहसीलदार पोड़ी-उपरोड़ा श्री विनय कुमार देवांगन, तहसीलदार पसान श्री लीलाधर धु्रव, सहायक खाद्य अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा सुश्री सरोज उरेती तथा मंडी उप निरीक्षक, कृषि उपज मंडी कार्यालय कटघोरा श्री दिनेश पैंकरा को जांच दल में शामिल किया गया है।
अनुविभाग पाली हेतु तहसीलदार पाली श्री सूर्यप्रकाश केशकर, तहसीलदार हरदीबाजार श्री विष्णु प्रसाद पैंकरा, खाद्य निरीक्षक पाली श्री सुरेंद्र कुमार लांझी एवं मंडी उप निरीक्षक, कृषि उपज मंडी कार्यालय कटघोरा आकाश भारद्वाज को गठित जांच दल में सम्मिलित किया गया है। गठित जांच दल द्वारा खरीफ वर्ष 2024-25 में 14 नवंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक अन्य राज्यों से धान का आयात आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से होना सुनिश्चित किया जाएगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 2800 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो इसके आयात हेतु आयुक्त खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।
परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा। मंडी अधिकारियों के द्वारा धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व गांव एवं शहरी इलाकों में चिन्हर रूप से धान खरीदी करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों का चिन्हांकन कर सूची जांच दल को उपलब्ध कराई जाए।
इन कोचियों एवं बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में धान खपाने का प्रयास करने पर उनका वाहन एवं धान जप्ती कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।
धान खरीदी में अवैध विक्रय, अवैध परिवहन, अवैध संग्रहण आदि संबंधी अनियमतिता के प्रकरण दर्ज किए जाने पर उसका प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए, इस प्रकार की अनियमितता गतिविधियों पर रोक लग सके। मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा जांच दलों से संपर्क कर की गई कार्यवाही का संकलित जानकारी जिला खाद्य कार्यालय कोरबा को प्रतिदिन शाम 05 बजे उपलब्ध कराएंगे ताकि ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट में प्रविष्टि की जा सके। डाटा एंट्री ऑपरेटरों का किया गया स्थानांतरण – खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की नगद व लिकिंग खरीदी 14 नवम्बर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना है।
धान खरीदी कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रुप से संपादित करने के लिए एवं प्रशासनिक कसावट लाने हेतु व्यवस्था के तहत् डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मूल उपार्जन केन्द्र से अन्य धान उपार्जन केन्द्र में स्थानांतरण कलेक्टर के अनुमोदन से किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर, ऑडीटोरियम घंटाघर कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा चलाये जा रहे विधिक गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के प्रयोजनार्थ श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विभागीय स्टॉल लगाया गया।
कु. डिम्पल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक पैरालीगल वॉलेण्टियर्स श्री पी.एल. सोनी, श्री भीमरावं श्यामकुंवर, श्री रमाकांत दुबे, गोपाल चन्द्रा, उपेन्द्र राठौर एवं अहमद खान की ड्यूटी दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत का नालसा के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदाय किये जाने हेतु फ्लेक्स का प्रदर्शन स्टॉल में कराया गया। भारत का संविधान अनुच्छेद 51(अ), हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलु हिंसा अधिनियम, निःशुल्क विधिक सेवा व विधिक सलाह, लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं एवं बालको से संबंधित कानूनी जानकारी, मोटर यान दुर्घटना दावा प्रकरण, नवीन मोटर यान अधिनियम, एवं चेक बाउन्स (चेकों का अनादरण) पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना से संबंधित कानूनी जानकारी युक्त फ्लेक्स का प्रदर्शन किया गया।
स्टॉल में आने वाले व्यक्तियों को कानूनी जानकारी से संबंधित पाम्पलेट, पुस्तिका एवं स्कूली बच्चों को सरल कानूनी पुस्तक प्रदाय किया गया।









