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गौ तस्करी संदेह में तीन की हत्या…हाईकोर्ट ने SIT जांच याचिका को किया खारिज..कहा…ट्रायल कोर्ट में पेश करें अतिरिक्त साक्ष्य

हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच मांग की याचिका को किया खारिज

बिलासपुर–हाईकोर्ट ने प्रदेश के महासमुंद में गौ तस्करी के आरोप में तीन युवकों की हत्या प्रकरण को लेकर दाखिल एसआईटी जांच मांग याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में हत्या को लेकर उचित साक्ष्य पेश करे।
 जून 2024 को महासमुंद जिला स्थित आरंग थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोग रायपुर से उड़ीसा जा रहे ट्रक का पीछा किया। पीछा करते हुए लोगों ने ट्रक को महानदी पुल पर रोका। ड्राइवर और दो खलासी को जमकर मारा पीटा। मारपीट में घायल उत्तरप्रदेश निवासी चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम की मौत हो गयी। पुलिस ने छानबीन के बाद घटना में दोषी 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
 इसके बाद मृतकों के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर एसआईटी जांच की मांग की। याचिकाकर्ता परिजनों ने बताया कि वारदात में घायल चाँद मियां ने दम तोड़ने से अपने परिजन को फोन किया। कुछ वीडियो भी भेजा। चांद मियां ने बताया कि तीन गाड़ियों ने 10 से 15 आरोपी आए। और मिलकर हमला किया। परिजनों के अनुसार पुलिस ने सिर्फ पांच लोगों को ही नामजद किया। इसलिए मामले की एसआईटी से जांच जरूरी है।
शासन की तरफ से बताया गया पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पांच आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तार किया है। साथ ही न्यायालय में चालान भी पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन से ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी। शासन ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। याचिकाकर्ता कोर्ट में अपना अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकते है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली  याचिका को खारिज कर दिया।
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