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नाबालिग लड़की की जेब में रखा सुसाइड नोट..फिर गला दबाकर हत्या..शव को तालाब में फेंका..लेकिन गोपाल की नजरों से नहीं बचा आरोपी
प्रेम से मौत तक साजिश.साजिश और सिर्फ साजिश
बिलासपुर—जैजैपूर बहुचर्चित नाबालिक लडकी की अपहरण और हत्या के मामले मे सक्ति न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सजा का एलान किया है। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने कोर्ट की सजा का स्वागत करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी की विवेचना की तारीफ की है। बताते चलें कि पूरे मामले में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। नाबालिक लड़की से सुसाईड नोट लिखाकर उसके ही जेब में डाला और हत्या के बाद शव को डबरी तालाब में फेक दिया। खुलासे में तीन डॉक्टरो की तीन सदस्यी टीम की अहम भूमिका रही।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च .2022 को थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 फरवरी 2022 की दरम्यानी रात अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिक लडकी का किसी ने अपहरण किया। रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया।मामले को विवेचना में छानबीन अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ग्राम चोरभटठी स्थित घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। गवाहों से पूछताछ अभियान भी चलाया गया।
पुलिस ने 3 मार्च 2022 को अपहृता का शव ग्राम चोरभटठी के डबरी तालाब से बरामद किया। पंचनामा कार्यवाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तीन डॉक्टरो की टीम ने पुलिस और कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में विडियोंग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया।
पोस्टमार्टम कर डॉक्टर की टीम ने बताया कि बालिका को सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान ग्राम चोरभटठी और अन्य ग्राम समेत परिजनो से लगातार पूछताछ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने संदेही जवाहर चंद्रा निवासी चोरभटठी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि गांव की नाबालिक लडकी के साथ प्रेम प्रसंग था। मामले की जानकारी दोनो के परिजनों के अलावा गांव में फैल गई।
संदेही ने बताया कि 28 फरवरी 2022 को लडकी से मिलकर हत्या की साजिश किया। लड़की से कहा कि तुम सुसाईड नोट लिखकर लाना हम दोनो भागकर आत्महत्या करेंगे। लड़की बहकावे में आकर अपने साथ सुसाईड नोट लिखकर लायी। 28 फरवरी 2022 की रात्रि करीब 1 बजे अपहृता को घर की बाडी से भगाकर मोटर साइकिल में बैठाकर डबरी तालाब चोरभटठी लेकर आया। इस दौरान लड़की के साथ तालाब किनारे जबरदस्ती बलात्कार किया। इस दौरान लड़की ने विरोध भी किया। साथ ही शादी करने का दबाव भी बनाया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी भी दी।
आरोपी ने बताया कि चूंकि लड़की नाबालिक थी..और फंस जाने का डर भी था। इसके बाद लड़की के सीने पर चढ़ कर गला घोंटा और मौत के घाट उतार दिया। दबाया। और कर हत्या कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतिका द्वारा लिखे गये सुसाइड नोट को उसके लेगिंस के जेब में रख कर मृतिका के शव को डबरी तालाब में फेक दिया। आरोपी ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश बी आर साहु पाक्सो ऐक्ट जिला सक्ति ने आरोपी को आजीवन कारावास का फरमान सुनाया।
सम्पूर्ण विवेचना में तत्कालीन थाना जैजैपुर प्रभारी गोपाल सतपथी की अहम भूमिका रही। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बेहतर विवेचना को लेकर गोपाल सतपथी की सराहना की है।