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गर्भपात की याचिका …स्पेशल कोर्ट ने दिया कलेक्टर को आदेश… मेडिकल बोर्ड का करें गठन..26 दिसम्बर को पेश करें रिपोर्ट

दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई

बिलासपुर—दुष्कर्म के बाद गर्भवती पीड़िता ने अनचाहे गर्भ को समाप्त करने को लेकर चिका पेश किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए शीतकालीन अवकाश में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की स्पेशल कोर्ट सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को मेडिकल बोर्ड का गठन कर कर  पीड़िता की जांच का आदेश दिया। साथ ही 26 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 
जानकारी देते चलें कि याचिकाकर्ता दुष्कर्म पीड़िता ने 23 दिसम्बर को याचिका पेश कर हाईकर्ट को बताया कि घटना के बाद गर्भवती हो गई है। 21-22 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करना चाहती है। मामला गंभीर होने के कारण याचिका पर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा।  7 जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच कराने के साथ ही 26 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मेडिकल जांच में आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि मेडिकल बोर्ड विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हो कि याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था की अवस्था, भ्रूण की समग्र स्थिति, गर्भावस्था का समापन कितना हानिकारक होगा। यदि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है तो इसका असर कितना हानिकारक होगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच के लिए पीड़िता को आज ही मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने को कहा। कोर्ट ने इस बात का विशेष निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट, और कोई अन्य सदस्य, जैसा आवश्यक हो शामिल रहेंगे।
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