Shikshak News:जगदलपुर। बस्तर संभाग में लंबे समय से चल रहे शिक्षकों के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा, बस्तर संभाग ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शिक्षक का अटैचमेंट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी शिक्षक अपने मूल पदस्थापना स्थल के बजाय कहीं और अटैच पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
Shikshak News:संयुक्त संचालक कार्यालय से 13 जून 2025 को जारी पत्र के अनुसार, शासन की स्थानांतरण नीति 2025 के तहत 5 जून 2025 तक सभी सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और व्याख्याताओं के संलग्नीकरण को समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। कार्यालय ने पाया है कि उक्त निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 5 जून की तिथि के बाद किसी भी शिक्षक का संलग्नीकरण शेष नहीं रहना चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई शिक्षक अटैच पाया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और उस संस्था के प्रमुख की होगी, जहाँ शिक्षक संलग्न है और जिसने इसकी सूचना उच्च कार्यालय को नहीं दी।
अधिकारियों को 16 जून तक देना होगा प्रमाण पत्र
मामले की गंभीरता को देखते हुए, संयुक्त संचालक ने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त हो गया है। इसके प्रमाण के तौर पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 16 जून 2025 तक इस कार्यालय में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके जिले में किसी भी शिक्षक का संलग्नीकरण अब बाकी नहीं है।
इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिला कलेक्टरों को भी भेजी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विभाग इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है।

