ChhattisgarhBilaspur News
एक सीमांकन दो रिपोर्ट..कलेक्टर ने दिया जांच आदेश…एसडीएम रिपोर्ट से खुली पोल…कलेक्टर अवनीश के आदेश पर पटवारी निलंबित…
गलत रिपोर्ट पेश किये जाने पर पटवारी निलंबित
बिलासपुर–बेलगहना स्थित ग्राम डाडबछाली पटवारी रामनरेश बागड़ी को कलेक्टर आदेश पर कोटा एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। पटवारी बागड़ी ने फर्जीवाड़ा कर दो अलग अलग और गलत सीमांकन रिपोर्ट पेश किया है। कलेक्टर के सामने जांच पड़ताल के दौरान पेश किये गये रिपोर्ट में कोटा एसडीएम ने बताया गया कि पटवारी रामनरेश बागड़ी ने पूर्व पदस्थापना के दौरान ग्राम मटसगरा में सीमांकन गलत सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर फर्जीवाड़ा किया है।
एसडीएम कोटा जुलगल उर्वसा ने तहसील बेलगहना स्थित पटवारी हल्का नम्बर 3 ग्राम डाड़बछाली के पटवारी रामनरेश बागड़ी को कलेक्टर आदेश पर निलंबित कर दिया है। कोटा एसडीएम ने कलेक्टर के सामने पेश रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मटसगरा तहसील कोटा में पदस्थापना के दौरान सुरेश कुमार मरावी की जमीन का सीमांकन किया। 11 अप्रैल 2017 को पंचनामा , स्थल जांच में जनकराम ने सुरेश कुमार की भूमि पर किसी का कब्जा नहीं होना बताया। लेकिन पटवारी ने दूसरी रिपोर्ट 20 अप्रैल 2017 को तहसीलदार कोटा के सामने पेश किया।
सीमांकन प्रतिवेदन में स्व हस्ताक्षरित रिपोर्ट में जनकराम ने सुरेश कुमार की भूमि 285/1 रकबा 0.591 हे. के अंश भाग 0.35 एकड़ पर कब्जा होना बताया। पटवारी रामनरेश बागड़ी ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 में दिये निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसा किया जाना सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के खिलाफ है। रामनरेश बागड़ी पटवारी को निलम्बित किया जाता है।
आदेश के अनुसार निलंबन के दौरान पटवारी रामनरेश बागड़ी तहसील कार्यालय बेलगहना में अटैच रहेंगे। साथ ही सोनसाय नवागांव पटवारी अमित पाण्डेय को डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।