Chhattisgarh

27 जुलाई को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी

कोण्डागांव/  छत्तीसगढ़ व्यावासयिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा 27 जुलाई 2025 को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। 27 जुलाई 2025 को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा समय प्रातः 10 बजे से 12ः15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व (प्रातः 9ः30 बजे) परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा।

इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें।

हल्के रंग के आधी बाह वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है।

परीक्षा कक्षा में किसी प्रकार का संचार उपकरण इलेक्ट्रानिक उपकरण इलेक्ट्रानिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट ले और पेज के एक तरफ प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केन्द्र में जमा हो जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेस, पेन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का एक फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले कर परीक्षा केन्द्र में जाये। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लाये। चयन के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः उसे सुरक्षित रखे।

व्यापम द्वारा दोबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। निर्देशा का पालन ना करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जायेगी।

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