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Girls hostel rules: लड़कियों के छात्रावासों के लिए जारी किए नए सुरक्षा दिशानिर्देश

सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। छात्रावासों को पर्याप्त रोशनी, उचित स्वच्छता सुविधाएं, मजबूत दरवाजे और ताले, और अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाना भी अनिवार्य है। आगंतुकों की कड़ी निगरानी का आदेश दिया गया है।

Girls hostel rules।पटना।पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद, बिहार सरकार ने राज्य भर में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टलों और लॉजों के लिए सख्त नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

नए निर्देश के तहत, सभी गर्ल्स हॉस्टलों और लॉजों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को अब अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हॉस्टलों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जानकारी तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके।

यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशनों के महिला हेल्प डेस्क को सौंपी गई है। सरकार ने सभी गर्ल्स हॉस्टलों के लिए चौबीसों घंटे एक महिला वार्डन की उपलब्धता अनिवार्य कर दी है।

इसके अलावा, वार्डन, सुरक्षा गार्ड, रसोइया, और सफाई कर्मचारियों सहित सभी हॉस्टल कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए, मुख्य प्रवेश द्वारों, गलियारों, भोजन क्षेत्रों और छात्रावास परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।

सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। छात्रावासों को पर्याप्त रोशनी, उचित स्वच्छता सुविधाएं, मजबूत दरवाजे और ताले, और अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाना भी अनिवार्य है। आगंतुकों की कड़ी निगरानी का आदेश दिया गया है।

प्रत्येक आगंतुक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर आगंतुक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। छात्रावासों के आवासीय क्षेत्रों में पुरुषों का प्रवेश सख्त वर्जित है। इसके अतिरिक्त, छात्रों और कर्मचारियों की रात्रि उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी गई है, जिससे जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

स्थानीय पुलिस स्टेशन, महिला सहायता केंद्र, अभया ब्रिगेड और 112 हेल्पलाइन सहित आपातकालीन संपर्क विवरण वाले पोस्टर छात्रावासों के अंदर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। छात्रों को 112 इंडिया मोबाइल ऐप की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा।

पुलिस, महिला सहायता केंद्र और अभया ब्रिगेड छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की चूक के प्रति जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया गया है।

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

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