
Chhattisgarh
नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वाहन अनुमति के लिए कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी
रायगढ़।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगर पालिक निगम निर्वाचन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर)के उपयोग के संबंध में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वाहन की नियमानुसार अनुमति देने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ सहायक ग्रेड-2 देवेन्द्र वर्मा मोबा.नं.79871-50678 तथा जिला कार्यालय रायगढ़ के सहायक ग्रेड-3 श्री उत्तम निषाद मोबा.नं.93996-31972 को शामिल किया गया है।