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CG NEWS:नगरीय निकाय चुनाव में EVM और पंचायत चुनाव में मतपेटी के ज़रिए होगा मतदान, चुने जाएंगे एक लाख साठ हजार से अधिक पंच

CG NEWS:रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और  त्रि – स्तरीय पंचायत के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम ) से कराए जाएंगे ।जबकि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में मत पेटी के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। नगरीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर होंगे  ।वहीं त्रिस्तरीय पंचायत का निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होगा ।

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निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के तहत 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत में आम चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला दुर्ग और सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पांच वार्डो में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। नगर पालिकाओं के आम चुनाव में 22 लाख 525 पुरुष मतदाता और 22,73,232 महिला मतदाता और 512 अन्य मतदाता इस तरह कुल 44 लाख 74269 मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। आयोग की ओर से मतदाताओं के फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार कराई गई है।  चुनाव कराने के लिए 5970 मतदान केंद्र और उपचुनाव के लिए 22 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिनमें से 1531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।

इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 433, जनपद पंचायत सदस्य के 2973, ग्राम पंचायत (सरपंच0 के 11672 और वार्ड पंच के 1,60,180 इस तरह कुल 1,75,258 पदों पर चुनाव कराया जाएगा। पंचायत चुनाव में 78 लाख 2002 पुरुष , 79 लाख 92184 महिला और 194 अन्य मतदाता इस तरह कल एक करोड़ 58 लाख  12580 मतदाता मतदान कर सकेंगे। पंचायत चुनाव के लिए 31,041 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिनमें से 7,128 संवेदनशील और 2,161 अति संवेदनशील है।

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नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। जबकि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में मत पेटी के जरिए मतदान किए जाएंगे। नगरीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर होंगे। वही  त्री स्तरीय पंचायत का चुनाव गैरदलीय आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। चुनाव की घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने तक नगरी निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न हीं ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा छूट सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई व्यक्ति सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। चुनाव की कार्रवाई के दौरान निर्वाचन वाले नगर पालिकाओं त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र या राज्य शासन द्वारा किसी नए कार्य योजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जाएगी की जा सकेगी। इस बार भी नगरीय निकाय / त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर SEC -ER के माध्यम से निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है >

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