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ट्यूशन छात्रा से छेड़छाड़ और हत्या…आरोपी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज…दिया आदेश सजा कम नहीं होगी

नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में हाईकोर्ट का फरमान

बिलासपुर—मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस ए के प्रसाद की डबलबैंच ने टयूशन छात्रा को जान से मारने वाले की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी को अपनी पूरी सजा को भुगतना होगा।
दुर्ग जिला निवासी नाबालिग छात्रा छेड़छाड़ परेशान थी। एक नाबालिग उसे ट्यूशन आने जाने के दौरान लगातार परेशान कर रहा था। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने सहेली और शिक्षक दो दी। एक दिन परेशान छात्रा ने छेड़छाड़ करने वाले नाबालिग से कहा कि इसकी शिकायत पुलिस में करेगी। इस बात पर आरोपी ने 13 जून 2019 की दोपहर 3.30 बजे ट्यूशन जा रही छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने शिवाजी छ्त्रपति नगर, गाँधीपार्क मैत्री कुंज के पास कुदाली से छात्रा के सिर और सीने पर हमला किया। और बेहोश छात्रा को खीचते हुए घटनास्थल से एक घर के पीछे छोड़ दिया। घायल छात्रा को दो छोटे बच्चों ने ने देखा। दो मैकेनिक ने खून से लथपथ छात्रा को 108 और 112 के सहयोग से  सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति गंभीर होते देख घायल छात्रा को रामकृष्ण अस्पताल रायपुर में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने छात्रा की सहेली, टीचर्स और अन्य लोगों के बयानपर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से खून सने कपड़े, हत्या में प्रयुक्त हथियार जब्त किया। डीएनए टेस्ट कराया। मामले में 104 दस्तावेज, 40 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया।
कोर्ट ने आरोपी के बालिग होने के बाद सत्र न्यायालय ने 7 फरवरी 2024 को आरोपी को धारा 302 में 20 वर्ष  और  201 में 1 वर्ष कैद और नगद का जुर्माना लगाया।  सजा के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। हाई कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है।
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