School Education: शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाने के आदेश
School Education/लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बार फिर सख्त आदेश निकालते हुए निर्देश दिए हैं कि गैर शिक्षकीय कार्यों में लगे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर उन्हें उनके मूल स्थापना वाले स्थान यानि स्कूलों में वापस किया जाये जिससे स्कूलों का काम सही तरीके से हो सके
School Education/निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में कभी किसी शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्य में न लगाये जाये, आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
School Education/नए शिक्षण सत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रदेश सरकार ने कहा है कि शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में लगाया तो उस अधिकारी की खैर नहीं, लोक शिक्षण संचालनालय ने इसी आशय का पत्र आज एक बार फिर जारी किया जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर , सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ, सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है।
पत्र में पिछले कई वर्षों में जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित है
बावजूद इसके ये देखने में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है इसलिए आदेश दिया जाता है कि गैर शिक्षकीय कार्य में लगे शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर उन्हें उनके मूल स्थापना (स्कूल ) में भेजें , जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी कराएँ, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।