मेयर ने लिखा कमिश्नर को अनुरोध पत्र..कृपया बुलाएं विशेष सामान्य सभा..क्योंकि..4 जनवरी को समाप्त हो जाएगा कार्यकाल
मेयर ने कहा..विशेष सभा बुलाने का संवैधानिक अधिकार
बिलासपुर—मेयर रामशरण यादव ने कमिश्नर अमित कुमार को विशेष सामान्य सभा बुलाए जाने को लेकर पत्र लिखा है। मेयर ने बताया कि उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। चुनाव के पहले विशेष सामान्य सभा का बुलाया जाना बहुत जरूरी है। एमआईसी से पारित लंबित प्रमुख मुद्दों को बैठक में अनुमोदन के बाद ही जनता की परेशानियों का दूर किया जा सकता है। एक तिहाई से अधिक पार्षदों ने लिखित में विशेष सामान्य सभा की मांग की है। कृपया अनुरोध है कि विशेषाधिकार की धारा 30 के तहत कृपया विशेष सभा बुलाने का कष्ट करें ।
34 पार्षदों की हस्ताक्षरित आवेदन को गंभीरता से लेते हुए मेयर ने निगम कमिश्नर को विशेष सभा बलाने का अनुरोध पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मेयर ने आयुक्त से अनुरोध किया है कि मेरा कार्यकाल 4 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। चूंकि पिछले एक साल से सामान्य सभा का बैठक नहीं हुई है। इसलिए अनुरोध है कि विशेषाधिकार के तहत निगम अधिनियम की धारा 30 के तहत एक तिहाई से अधिक पार्षदों की मांग के अनुसार विशेष सामान्य सभा को बुलाया जाए।
मेयर ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि एमआईसी से जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दे पारित है। वर्तमान में सभी प्रस्ताव लंबित है। कमोबेश सभी प्रस्ताव जनता से जुड़ें ज्वलंत मुद्दों को लेकर इसमें जाति प्रमाण पत्र भी एक विषय है। निगम से पारित होने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरत मंदों को भटकना नहीं पड़ता है। चूंकि निकाय और पंचायत चुनाव सन्निकट है। ऐसी सूरत में जाति प्रमाण पत्र से लेकर अन्य दस्तावेजों को बनवाने में लोगों को लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा।
चूंकि जाति प्रमाण पत्र जैसे अन्य प्रमाण पत्रों की मांग नौकरी में होती है। जबकि सारा मामला एमआईसी से पारित होने के बाद अनुमोदन के लिए लंबित है। ऐसी सूरत में लोगों की परेशानियों को देखते हुए विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाकर जनहित के मुद्दों का तत्काल निराकरण किया जा सके। मेयर ने तीन दिनों के भीतर विशेष सभा बुलाए जाने का जिक्र अपने पत्र में किया है। देखने वाली बात है कि मेयर का अनुरोध पत्र कमिश्नर कितनी गंभीरता से लेते हैं।