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Income tax bill: नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, नियमों के सरलीकरण पर रहेगा जोर

Income tax bill: आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने और नियमों के सरलीकरण के लिए सरकार अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश कर सकती है।

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Income tax bill: नए इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल से शुक्रवार को मंजूरी मिल गई थी। अब इसे फाइनेंस पर संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने से पहले अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा।

Income tax bill: जानकारी के मुताबिक, नए इनकम टैक्स बिल में सरकार ने नियमों के सरलीकरण पर जोर दिया है, जिससे लोग आसानी से इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को समझ सकें।

Income tax bill।कैबिनेट द्वारा नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दिए जाने से पहले इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा था कि केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने के बाद टैक्स आधार में कमी को देखते हुए, नया कानून संभवतः टैक्स दायरे को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

Income tax bill।सूत्रों का कहना है कि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू हुआ था। नया इनकम टैक्स बिल 21वीं सदी के मुताबिक होगा और मौजूदा कानून को रिप्लेस करेगा। सूत्रों की मानें तो नए इनकम टैक्स बिल में सरकार ने भाषा को सरल बनाने पर काम किया है।

दरअसल अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक कोट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग। यानी यह कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है।

इस बिल के सरलीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और यह करदाताओं को समझने के लिए भी आसान होगा।

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सूत्रों के अनुसार, सरकारी योजनाओं पर सरकार लोगों की निवेश को लेकर निर्भरता भी कम करने का प्रयास कर रही है जिससे लोग अन्य जगहों पर ज्यादा निवेश करें और इससे सामान्य व्यक्ति को ज्यादा फायदा मिल सके।Income tax bill

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