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Employees Holiday : केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों को मिलेगी 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी, जानें पूरी सुविधा

Employees Holiday : दिल्ली।देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सावन का महीना खुशखबरी लेकर आया है।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी देने का फैसला लिया है, जिसे वे अपने निजी कारणों से उपयोग कर सकते हैं।

यह निर्णय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

इस नई सुविधा के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी न सिर्फ 30 दिन की अर्जित अवकाश, बल्कि 20 दिन की आधे वेतन के साथ ली जाने वाली छुट्टी का भी लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट दी गई है।

खास बात यह है कि ये सभी छुट्टियां कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण से ले सकते हैं।

राज्यसभा में यह सवाल पूछा गया था कि क्या वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोई विशेष छुट्टी दी जाती है।

इस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवकाशों का उपयोग कर्मचारी अपने माता-पिता की सेवा के लिए भी कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य प्रमुख सुविधाओं में CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत सस्ती दवाइयां और बेहतर चिकित्सा सुविधा शामिल है, जिसका लाभ रिटायरमेंट के बाद भी लिया जा सकता है।

महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की पितृत्व अवकाश मिलती है।

वहीं रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी, पीएफ और न्यू पेंशन स्कीम जैसी वित्तीय सुरक्षा योजनाएं भी लागू रहती हैं।

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