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अवैध निर्माण के खिलाफ चला कलेक्टर का बुलडोजर…एसडीएम कार्रवाई में दस्तावेजों को पाया गया अवैध…टीम ने किया निर्माण ध्वस्त

बिना वैध दस्तावेज के किया गया निर्माण

 बिलासपुर—कलेक्टर आदेश पर महमंद में जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। एसडीएम पीयूष तिवारी की अगुवाई में तोड़फोड़ टीम ने अनाधिकृत निर्माण को हटाया।  ग्राम पंचायत महमंद स्थित खसरा नंबर 151/217 पर बड़े पैमाने पर किए निर्माण को बुलडोजर से जमीदोज किया है। 
 कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर महमंद में अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया है। एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि खसरा नंबर  151/217 पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी मिली। नायब तहसीलदार राहुल शर्मा ने जांच पड़ताल के दौरान मौके पर अवैध प्लाटिंग होना पाया। जांच प्रतिवेदन मिलने और छानबीन के बाद  अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया।
कार्रवाई के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, उपखंडो का चिन्हांकन सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नहीं किया गया है। भूमि छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है।निरीक्षणाधीन भूमि का उपविभाजन करने वाले व्यक्ति ने कालोनी निर्माण के समय कॉलोनाइजर पंजीयन नही कराया है। मामले में भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने और किसी प्रकार का विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के बाद अवैध प्लाटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गयी है।
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